जिलाधिकारी के मुताबिक एसडीएम देवबंद योगराज सिंह अन्य अधिकारियों को साथ लेकर आज करीब 10 बजे स्कूल गए तो स्कूल बंद मिला। पिछले सप्ताह जिला विद्यालय निरीक्षक जब जांच को गए थे तब भी यह स्कूल बंद ही मिला था। जांच में सामने आया कि इस स्कूल को 8वीं तक शिक्षा की मान्यता मिली हुई है, लेकिन वहां कक्षा 9 से 12वीं तक कक्षाएं चलाई जा रही हैं।
स्कूल के इलाके के एक इंटर कालेज से संबद्ध दिखाकर नियम विरूद्ध और अवैध रूप से कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई दिए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की थी। प्रशासन की ओर से इस मामले में संचालकों को नोटिस जारी किया गया है कि वे 8वीं तक की मान्यता प्राप्त स्कूल में उच्च कक्षाओं का संचालन कैसे और क्यों कर रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक के मुताबिक स्कूल संचालकों से पूछा गया है कि अवैध रूप से कक्षाएं चलाए जाने की वजह से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 की धारा (5) के मुताबिक बिना मान्यता के विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई कराने पर आरोपितों को एक लाख रूपए का अर्थदंड लगाया जाएगा।