Thursday, June 19, 2025
03
20x12krishanhospitalrudrapur
previous arrow
next arrow
Shadow
Homeराज्यदिल्लीबीए की परीक्षा में शामिल होना चाहता था आरोपी, कोर्ट ने शर्तों...

बीए की परीक्षा में शामिल होना चाहता था आरोपी, कोर्ट ने शर्तों के साथ दी अंतरिम जमानत

एफएनएन,दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक आरोपी को बीए परीक्षा में बैठने के लिए शनिवार को अंतरिम जमानत दे दी है। रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप सिंह ने सूरज सरकार को 18 जून, 2022 तक अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने उसे 50 हजार रुपये की जमानत राशि का मुचलका और इतनी ही राशि का एक जमानती बांड भरने का निर्देश दिया है।

अदालत ने आरोपी को जांच अधिकारी को पूर्व सूचना दिए बिना दिल्ली नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया है। उसे अपने सभी मोबाइल नंबर और अपना पता देना होगा। 1 जून के आदेश में कहा गया है कि उसे हर वैकल्पिक दिन जांच अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

  • आरोपी की ओर से दायर किया गया आवेदन

कला स्नातक (बीए) के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए आरोपी की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था। आरोपी के वकील ने अदालत के समक्ष बताया कि आरोपी बीए का छात्र है और उसकी परीक्षा 3 जून से 28 जून 2022 तक होनी है।

  • ‘अंतरिम जमानत नहीं मिली तो खराब हो जाएगा भविष्य’

अधिवक्ता की ओर से यह भी कहा गया कि आरोपी के माता-पिता को परीक्षा हाल टिकट सत्यवती कालेज सेंटर में परीक्षा में बैठने के लिए मिल गया है। अगर उसे परीक्षा में बैठने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा।

  • कई शर्तों के साथ मिली जमानत

हालांकि अभियोजन पक्ष ने माता-पिता द्वारा प्राप्त परीक्षा और हाल टिकट के तथ्य को सत्यापित किया, लेकिन आवेदन का यह कहते हुए विरोध किया गया कि आरोपी दंगों के गंभीर अपराध में शामिल है। जमानत मिलने पर वह न्याय से भाग सकता है। अदालत ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आरोपी को परीक्षा में बैठने के लिए कई शर्तें लगाते हुए अंतरिम जमानत दे दी।

  • 16 अप्रैल 2022 का मामला

यह मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुई हिंसक झड़पों से संबंधित है, जिसमें आठ पुलिस कर्मियों और एक नागरिक सहित नौ लोग घायल हो गए थे।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments