"तीन बच्चों की जिस मां का पहले पति से तलाक भी नहीं हुआ हो, वह किसी दूसरे युवक के साथ शादी के झांसे में कैसे आ सकती है? और कोई बगैर उसकी मर्जी के तीन साल तक जबरन संबंध बनाकर कैसे रख सकता है?-फास्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट के विद्वान न्यायाधीश ने यह सवाल उठाते हूए दुष्कर्म के अभियुक्त को बेकसूर ठहराते हुए बरी कर दिया है।