एफएनएन ब्यूरो, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने फैसले में लिखा कि मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद को देखते हुए आरोपी को राहत दी जानी चाहिए।