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एफएनएन, नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत सोमवार 31 अगस्त को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की एक पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला देगी। दरअसल माल्या ने अदालत के एक आदेश का उल्लंघन करते हुए 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दी थी, जिसपर शीर्ष अदालत ने मई 2017 में उसे अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ विजय माल्या ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। जस्टिस यूयू ललित और अशोक भूषण की बैंच ने गुरुवार 27 अगस्त को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और घोषणा की कि वह सोमवार को इस बारे में अपना जजमेंट देगा। कोर्ट ने यहा भी कहा कि विजय माल्या के खिलाफ दो बड़े आरोप हैं। जिमसें एक आरोप यह है कि उसने अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया और दूसरा संपत्तियों को गलत तरीके से छिपाने की कोशिश की।