
एफएनएन, नई दिल्ली: राजधानी की हवा को साफ करने की दिशा में अब सरकार ने एक सख्त और ऐतिहासिक कदम उठाया है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। यह फैसला वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने की एक ठोस कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
सरकार अब सिर्फ अपीलों और जुर्मानों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की कमर तोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। इसके तहत दिल्ली के 500 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए गए हैं जो पुराने वाहनों की पहचान कर उन्हें ईंधन देने से रोक देंगे।
पुराने वाहनों के लिए अब ईंधन नहीं
CAQM (Commission for Air Quality Management) के निर्देशों के अनुसार, 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। ये नियम सिर्फ दिल्ली के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे एनसीआर क्षेत्र में लागू होंगे।