एफएनएन, नई दिल्ली: 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी निवेश योजना है। निवेश के इस विकल्प में पैसे लगाने से आपको इनकम टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है। सरकार द्वारा समर्थित इस योजना में निवेश करके अभिभावक अपनी बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए फंड तैयार कर सकते हैं, साथ ही इस योजना के माध्यम से अपनी दो बेटियों की शादी का खर्च भी जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2015 में लॉन्च की गई थी। इस समय सेविंग्स स्कीम में से सबसे अधिक ब्याज दर सुकन्या समृद्धि योजना में ही मिल रही है। इस योजना में इस समय ब्याज दर 7.6फीसद है।
सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएं
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खोला जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराये जा सकते हैं। खाता खोलने की तिथि से 14 वर्ष पूरे होने तक खाते में पैसे जमा किए किए जा सकते हैं। खाता खोलने की तिथि से 14 वर्ष पूरे होने तक खाते में पैसे जमा किए किए जा सकते हैं। यहां बता दें कि यह योजना बेटी की 21 साल की आयु पूरी होने के बाद मैच्योर हो जाती है। यदि खाताधारक का विवाह यह 21 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले हो जाए तो उसके विवाह के दिनांक से आगे खाते के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अकाउंट खुलवाने की प्रक्रिया
सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई ) अकाउंट किसी भी डाक घर कार्यालय या अधिकृत वाणिज्यिक बैंक में जाकर खुलवाया जा सकता है। यह केवल बेटी के नाम पर ही खुलाया जा सकता है। इस अकाउंट को पेरेंट्स या वैध अभिभावकों द्वारा बेटी के नाम पर खुलवाया जा सकता है। एसएसवाई अकाउंट को गर्ल चाइल्ड के जन्म की तारीख से लेकर 10 साल की आयु के बीच ही खुलवाया जा सकता है। अभिभावकों को सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाते समय बेटी और अभिभावक का नाम पताए बेटी के जन्म प्रमाण पत्र की जानकारी व अभिभावक की केवाईसी सूचनाओं जैसी जानकारी भरनी जरूरी होती है।
ये दस्तावेज हैं जरूरी
सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोलने के लिए अभिभावक का एड्रेस प्रूफ देना होगा, इसमें आधार कार्ड,पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, यूटिलिटी बिल या राशन कार्ड की प्रति दी जा सकती है। इसके अलावा बेटी का जन्म प्रमाण पत्र भी जमा कराना होता है।
आयकर में भी छूट
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर आयकर में छूट का दावा भी किया जा सकता है। इस योजना में सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश आयकर छूट के योग्य होता है। इस तरह पेरेंट्स आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत इस योजना में निवेश पर आयकर छूट का लाभ उठा सकते हैं।