- गठित कमेटी की संस्तुति के बाद राज्यपाल ने लगाई मुहर
एफएनएन, देहरादून : कोरोना महामारी के बीच अस्पतालों की सीमित संख्या को देखते हुए शासन ने अब निजी अस्पतालों में भी कोरोना के इलाज का फैसला लिया है। इस दायरे में आने वाले निजी चिकित्सालयों का नेशनल अक्रिडिशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स से पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। बता दें कि अभी तक केवल सरकारी चिकित्सालयों में ही कोरोना पीड़ित मरीज़ों का इलाज किया जा रहा था। निजी अस्पतालों में इलाज की संस्तुति गठित कमेटी ने की थी जिस पर राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस संबंध में सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। निजी चिकित्सालयों को हिदायत दी गई है कि मैं शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही इलाज करेंगे, इसके साथ ही अस्पताल में 24 घंटे ऑक्सीजन के साथ ही स्टाफ और आईसीयू की व्यवस्था की रखेंगे।