- पीड़िता पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा मामला
- पीड़िता ने की गिरफ्तारी पर रोक और एएफआईआर रद्द करने की मांग
एफएनएन, नैनीताल : द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी की मुश्किलें बढ़ गई है। विधायक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली महिला सांसत में है और अब पूरा मामला लेकर हाईकोर्ट की चौखट पर है। उसने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने व खुद पर दर्ज मुकदमा रदद् करने की मांग की है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अगली तिथि एक सितम्बर नियत की है। शनिवार को न्यायाधीश न्यायमुर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में पीड़िता की याचिका पर सुनवाई हुई। पीड़िता व उसके दो अन्य लोगो द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ देहरादून के नेहरू कालोनी थाने में नौ अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया है, जो गलत है। विधायक की पत्नी की ओर से दर्ज इस मामले में उन्होंने न सिर्फ एफआईआर को निरस्त करने बल्कि अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। कहा गया कि देहरादून पुलिस ने उनकी शिकायत तो दर्ज नहीं की, लेकिन दबाब में आकर विधायक की पत्नी द्वारा दिए गए शिकायती पत्र पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
विधायक की पत्नी के ये हैं आरोप
विधायक महेश नेगी की पत्नी रीता ने देहरादून के थाने में दर्ज एफआईआर में कहा है कि द्वाराहाट में पीड़ित व उसके परिजन उनके पड़ोस में रहते हैं और वो अन्य लोगों की तरह अपनी समस्याएं लेकर उनके घर आतेथे । महिला का चाल-चलन ठीक नही होने के कारण उन्होंने उसे अपने घर आने से रोक दिया था। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि महिला ने भागकर शादी की और उसका अपने पति के साथ कोर्ट में केस चल रहा है। विधायक की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया है कि पीड़िता ने उन्हें फोन कर कहा था कि वो महेश के बच्चे की माँ है और उनकी पांच करोड़ रुपये की मांग नहीं मांगी गई तो नेगी का राजनीतिक कॅरियर बर्बाद करने के साथ परिवार को भी बदनाम कर देंगी। इधर पीड़िता ने उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने व विधायक के डीएनए टेस्ट के आदेश पारित करने की मांग की है।