एफएनएन, रुद्रपुर : एसडीएम कोर्ट के एक आदेश ने मेडिसिटी हॉस्पिटल प्रबंधन की चूलें हिला दी हैं। मामला राजस्व विभाग के नक्शे व सजरे में दर्ज गुल को लेकर है, जिसे दबाकर मेडिसिटी प्रबंधन ने अस्पताल की इमारत खड़ी कर दी है। मामला सुर्खियां बनने के बाद विनिमय के लिए अस्पताल के एमडी डॉक्टर दीपक छाबड़ा व उनकी पत्नी अंजू छाबड़ा की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है। इसके साथ ही तहसीलदार रुद्रपुर को आदेश दिया गया है कि वह निरीक्षण/परीक्षण कर इस मामले में कार्रवाई करे। आपको बता दें कि मेडिसिटी हॉस्पिटल प्रबंधन लंबे समय से विवादों के घेरे में है। सिर्फ उपचार में लापरवाही नहीं, यहां अतिक्रमण का मामला भी सामने आया है। परगना अधिकारी/ सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी विशाल मिश्रा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जो भूमि दीपक छाबड़ा आदि के नाम दर्ज है, का विनिमय स्वीकार नहीं किया जा सकता। तथानुसार प्रार्थी गण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है, साथ ही आदेश की एक प्रति तहसीलदार रुद्रपुर को इस आशय से प्रेषित है कि वह मौके का स्थलीय परीक्षण करें। यदि गूल पर किसी प्रकार का अवैध-अनाधिकृत निर्माण किया गया है तो संबंधित विभाग यदि कोई हो तो उनसे संपर्क स्थापित करते हुए अतिक्रमण हटाए जाने की आवश्यक कार्रवाई करें। देखें पूरा आदेश-