Thursday, November 21, 2024
spot_img
spot_img
03
20x12krishanhospitalrudrapur
previous arrow
next arrow
Shadow
Homeराज्यउत्तर प्रदेश12 साल पहले तिगरी गंगा मेले में मुरादाबाद के युवक और उसके...

12 साल पहले तिगरी गंगा मेले में मुरादाबाद के युवक और उसके रिश्तेदार की हत्या के मामले में छह दोषियों को उम्रकैद

एफएनएन, अमरोहा : उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में कोर्ट ने 12 साल पहले तिगरी गंगा मेले में मुरादाबाद के युवक और उसके रिश्तेदार की हत्या करने के मामले में छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही छह लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। तीन दिन पहले ही तीन दोषियों को पुलिस ने जेल भेजा था, जबकि तीन दोषियों ने दो दिन पहले कोर्ट में सरेंडर किया था।

आप को बता दें कि अमरोहा में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हर साल तिगरी गंगा धाम में ऐतिहासिक मेला लगता है यहां गंगा की रेती पर लाखों श्रद्धालु कई दिनों तक डेरे बनाकर रहते हैं गंगा स्नान कर पुण्य लाभ कमाते हैं। नवंबर 2012 में तिगरी मेले में मुरादाबाद जिले के छजलैट थाना क्षेत्र के मघी निवासी शीशपाल सिंह भी परिवार के साथ आए थे उनके डेरों के पास अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र के घंसूरपुर निवासी गुरदेव सिंह, अमरजीत सिंह, कमल सिंह, वीरेंद्र सिंह, अरविंद और चकमजिदपुर के रहने वाले जयवृत सिंह के डेरे थे मेले के दौरान 27 नवंबर 2012 को ये सभी लोग शीशपाल सिंह के बेटे प्रिंस और रिश्तेदार नवनीत को नहाने के बहाने डेरे से ले गए यहां उन्होंने प्रिंस और नवनीत को शराब में जहर देकर मार डाला और शवों को गंगा में बहा दिया था।

WhatsApp Image 2023-12-18 at 2.13.14 PM

प्रिंस और नवनीत डेरो में वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने आरोपियों से पूछा, लेकिन आरोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया था इसके बाद शीशपाल सिंह ने मेला कोतवाली में प्रिंस और नवनीत की गुमशुदगी दर्ज कराई थी जबकि अगले दिन प्रिंस और नवनीत के शव गंगा नदी से बरामद हुए थे पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट में शराब में जहर की पुष्टि हुई थी मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी गुरुदेव, अमरजीत सिंह, कमल, वीरेंद्र, अरविंद और जयवृत सिंह के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था इसके बाद में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

फिलहाल इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय अरविंद कुमार शुक्ला की अदालत में चल रही थी अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल पैरवी कर रहे थे कोर्ट ने मुकदमे में सुनवाई की साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार दिया सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने बताया कि दोहरे हत्याकांड में आज सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है साथ ही छह लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है साथ ही बताया कि तीन दोषियों के जेल जाने के बाद बचे तीन दोषियों के खिलाफ तीन दिन पहले एनबीडब्ल्यू जारी किया था, लेकिन अगले ही दिन तीनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था

Also read- इटावा जिले में ; पड़ोस के एक युवक को बच्ची चाचा बुलाती ; उसी चाचा ने घिनौनी घटना को अंजाम दे डाला

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments