एफएनएन, रांचीः बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत मिल गई है। हालांकि, वह जेल में ही रहेंगे क्योंकि दुमका कोषागार मामला अभी लंबित है। झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा ट्रेजरी मामले में अवैध निकासी में आधी सजा पूरी कर लेने पर लालू यादव को जमानत दे दी है। दुमका मामले में जमानत मिलने पर ही लालू जेल से बाहर आ सकेंगे। गौरतलब है कि लालू ने चाईबासा ट्रेजरी केस में अपनी आधी सजा पूरी कर ली है। लालू प्रसाद प्रसाद यादव 29 महीने और 3 दिन की सजा काट चुके हैं। दरअसल, चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में उन्होंने जमानत के लिए अर्जी लगाई है।
आरजेडी ने किया ट्वीट
लालू प्रसाद यादव की जमानत पर आरजेडी ने ट्वीट करके कहा, ‘लालू प्रसाद जी को आधी सजा अवधि पूर्ण होने पर चैथे केस में जमानत मिल गयी है। अभी एक केस बाकी है जिसकी आधी सजा अवधि 9 नवंबर को पूर्ण होने पर वो बाहर आ सकेंगे। अनेक बीमारियों और उम्र के बावजूद भी नीतीश-बीजेपी ने तिकड़म कर उन्हें बाहर नहीं आने दिया।’
गौरतलब है कि चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू यादव ने आधी सजा पूरी कर लेने का हवाला देते हुए जमानत के लिए अर्जी डाली थी। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कहा था कि अभी आधी सजा पूरी होने में 26 दिन बाकी है। इसके बाद मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई थी। आज लालू यादव को चाईबासा केस में जमानत मिल गई है। हालांकि, चाईबासा मामले में जमानत मिल जाने के बाद भी लालू यादव को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि चारा घोटाले के दुमका केस में सजायाफ्ता हैं और मामले में उन्हें अभी जमानत मिलनी बाकी है। नवंबर में दुमका केस में भी लालू यादव की सजा आधी पूरी हो जाएगी। लालू यादव के वकील उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर के बाद वो जेल से बाहर आ सकते है।