एफएनएन, लखनऊ: राशन कार्ड हम सभी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे हम पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक स्थाई पते के रूप में भी काम में आता है, और गरीब परिवार के लोगों के लिए सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री (दाल, चावल, गेहूं) प्राप्त करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को दिया जाता है। हाल ही में सरकार ने वन नेशन वन कार्ड की योजना को भी लागू करने का ऐलान किया है, ऐसे में इस अहम दस्तावेज को बनवाना बेहद जरूरी हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि राशन कार्ड बनवाने का आसान तरीका व शर्तें।
इन दस्तावेजों की जरूरत
राशन कार्ड बनवाने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होती है, उनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, बैंक की पासबुक की जरूरत भी पड़ेगी।
वन नेशन वन कार्ड योजना
वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत सरकार देश में वन नेशन वन राशन कार्ड मुहैया कराएगी, जिसके तहत आप एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत जिन व्यक्तियों के पास वन नेशन वन कार्ड राशन कार्ड है, उन्हें भारत देश के किसी भी राज्य से अपना राशन प्राप्त करने का हकदार है।
कैसे करें आवेदन
राशन कार्ड राज्य सरकारों की तरफ से जारी किया जाता है। हर राज्यों में राशन कार्ड बनवाने का तरीका अलग-अलग है। इसे ऑफलाइन भी बनवाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के निवासियों को राशन कार्ड बनवाने के लिए इस लिंक https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर क्लिक करना होगा। यहां जाकर आपको एक्सेस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद जो जानकारी मांगी गई है उसे सही-सही भर दें। जानकारी भरकर इसे अपने क्षेत्र के राशन डीलर को या खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में सौंप दें। राशन कार्ड का फॉर्म जमा करने के बाद उसकी रसीद अवश्य लें।