Sunday, March 29, 2026
03
20x12krishanhospitalrudrapur
IMG-20260328-WA0026
previous arrow
next arrow
Shadow
Homeराज्यउत्तर प्रदेशज्ञानवापी परिसर मामले में हिंदू पक्ष की जीत, मुस्लिम पक्ष की याचिका...

ज्ञानवापी परिसर मामले में हिंदू पक्ष की जीत, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, जज ने कहा- मामला सुनने योग्य

एफएनएन, वाराणसी : ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर जिला जज  अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है। काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र-ज्ञानवापी परिसर छावनी में तब्दील है।

  • कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया

कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अपील स्वीकार कर ली है। मामले में अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष फैसले के दौरान मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं था।

  • कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य

वाराणसी जिला जज  अदालत ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है।

  • 15 से 17 पेज का हो सकता है फैसला

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में जिला जज की अदालत का फैसला तैयार हो चुका है। सूत्रों के अनुसार 15 से 17 पेज का हो सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामले पर 24 अगस्त को सभी पक्षों की तरफ से बहस पूरी कर ली गई थी।

  • वादी महिलाओं ने वकील के चैंबर में किया भजन
दोपहर दो बजे से अदालत की कार्यवाही शुरू होने वाली है। अभी कुछ देर पहले दोनों पक्षों के वकील भी कोर्ट परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। वादी महिलाएं भी कोर्ट पहुंच गई हैं। सभी ने अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी के चैंबर में भजन-कीर्तन किया।

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments