

एफएनएन, नैनीताल: हाईकोर्ट ने चम्पावत के पूर्व डीएफओ आईएफएस अशोक कुमार गुप्ता का निलंबन आदेश निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार चाहे तो नया निलंबन आदेश जारी कर सकती है।आईएफएस गुप्ता का 2017 में लेनदेन संबंधी एक ऑडियो वायरल हुआ था। गुप्ता के भ्रष्टाचार, वित्तीय, प्रसाशनिक व अनियमितता की वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी द्वारा जांच की गई तो आरोप सही पाए गए। इसी साल सात फरवरी को प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर गुप्ता को निलंबित कर दिया था। गुप्ता ने आरोप पत्र न मिलने पर बहाली के लिए प्रत्यावेदन दिया। बहाल नहीं किया तो अगस्त में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।