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देहरादून: बार और रेस्टोरेंट मामले में जिलाधिकारी और आबकारी आयुक्त आमने-सामने, DM ने किया सील, आबकारी आयुक्त ने किया बहाल

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एफएनएन, देहरादून: जिलाधिकारी और आबकारी आयुक्त बार के लाइसेंस के निलंबन को लेकर आमने-सामने आ गए हैं. जिस बार और रेस्टोरेंट को डीएम के आदेश पर शनिवार रात सीज कर उसका लाइसेंस 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था, उसे आबकारी आयुक्त हरिश्चंद्र सेमवाल ने फिर से बहाल कर दिया है. बार की अपील पर आबकारी आयुक्त ने यह निर्देश जारी किए हैं. वहीं जिलाधिकारी के अनुसार उनके पास अभी तक किसी भी तरह का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. आदेश प्राप्त होने के बाद लीगल कार्रवाई की जाएगी. साथ ही बार और रेस्टोरेंट वर्तमान में यथा स्थिति में है.

डीएम ने सील किए थे बार और रेस्टोरेंट: बता दें कि देहरादून जिला प्रशासन की टीम द्वारा देहरादून के नामी बार और रेस्टोरेंट में शनिवार को छापा मारने के दौरान देर रात तक शराब और हुक्का परोसा जाना पकड़ा था. प्रशासन का आरोप था कि दोनों बार रेस्टोरेंट में रात 11 के बाद भी डीजे चलाया जा रहा था. जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार दोनों बार और रेस्टोरेंट के संबंध में स्थानीय निवासियों की ओर से अलग-अलग माध्यमों से लंबे समय से शिकायत की जा रही थी.

15 दिन के लिए सस्पेंड किया था लाइसेंस: छापेमारी के दौरान दोनों बार और रेस्टोरेंट में 100 से अधिक लोग मौजूद मिले. इनमें नाबालिग भी थे. डीजे संचालक और कर्मचारियों ने बताया था कि प्रतिदिन रात 1 बजे से 2 तक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने दोनों रेस्टोरेंट और बार को डीएम के आदेश पर सील कर उनका लाइसेंस 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था.

आबकारी आयुक्त ने डीएम के आदेश को स्थगित किया: चौंकाने वाली बात है कि बार संचालक द्वारा की गई अपील के बाद आबकारी आयुक्त ने सुनवाई के बाद आदेश दिया है कि मामले में संबधित पत्रावली अपीलीय अधिकारी/आबकारी आयुक्त के समक्ष 06 मार्च को प्रस्तुत की जाए. अंतिम निस्तारण तक जिलाधिकारी के आदेश को स्थगित किया जाता है.

पहले भी आ चुका ऐसा मामला: यह पहला मामला नहीं है, जब आबकारी आयुक्त ने इस तरह जिलाधिकारी के फैसले को बदला हो. इससे पहले भी राजपुर रोड के शराब ठेके को लेकर भी ऐसा हुआ था. तब राजपुर रोड पर स्थानीय लोगों ने शिकायत कर बताया था कि शराब की दुकान में ओपन बार चलता है. जांच में आरोप सही पाए गए थे. जिलाधिकारी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर शराब के ठेके का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया था. तब भी आबकारी आयुक्त हरिश्चंद्र सेमवाल ने निलंबन पर स्टे देकर शराब की दुकान खोलने के आदेश जारी कर दिए थे.

डीएम का बयान: वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि लाइसेंस निलंबन सहित अन्य सभी कार्रवाई नियमों के उल्लंघन पर की गई है. हालांकि उनके पास अभी तक किसी भी तरह का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है और आदेश प्राप्त होने के बाद लीगल कार्रवाई की जाएगी. डीएम ने कहा कि बार और रेस्टोरेंट वर्तमान में यथा स्थिति में हैं.

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