एफएनएन, देहरादून : हाई कोर्ट नैनीताल ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के हिंदी, शारिरिक शिक्षा व सामान्य विषय की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देती 30 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है।कोर्ट के आदेश के बाद इन विषयों का परीक्षा परिणाम घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है, पूर्व में कोर्ट ने इनके परीक्षा परिणाम पर रोक लगाई थी।मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में मामले में सुनवाई हुई।
दूसरी ओर आयोग ने कोर्ट को बताया गया कि आयोग की ओर से प्रथम बार उत्तर कुंजी जारी कर उसमें अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी जाती हैं और इन आपत्तियों का समाधान तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति से कराया जाता है ।
जिसके बाद अंतिम उतर कुंजी जारी होती है, इसलिये विशेषज्ञ समिति के निर्णय को गलत ठहराना उचित नहीं है । इस सम्बंध में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में जारी आदेशों को भी हाई कोर्ट के समक्ष रखा । इन तर्कों के बाद हाईकोर्ट ने ये याचिकाएं खारिज कर दी ।
एक अन्य याचिका जयलक्ष्मी राणा व एक अन्य के मामले प्रश्न पुस्तिका सीरीज ‘बी’ के प्रश्न 30 व प्रश्न पुस्तिका सीरीज ‘ए’ के प्रश्न संख्या 15 को पुनः तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखने के निर्देश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिए गए ।