एफएनएन, मुंबई: सीबीआई को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ सुबूत नहीं मिले हैं। ये बात स्वयं सीबीआई ने कल गुरूवार को बांबे हाईकोर्ट में स्वीकारते हुए कहा कि चिदंबरम और दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ 63 मून्स टेक्नोलॉजीज कंपनी के आरोपों को साबित करने के लिए जांच एजेंसी को कोई सुबूत नहीं मिला। जिग्नेश शाह की कंपनी 63 मून्स का पुराना नाम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज है। इसकी याचिका पर सुनवाई जारी थी। पीठ के सामने सीबीआई के वकील हितेन वेनगावकर ने एजेंसी की तरफ से एक शपथपत्र दाखिल किया। इसमें कंपनी की तरफ से दाखिल की गई शिकायत वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के चीफ विजिलेंस ऑफिसर को भेज दी गई है।
15 फरवरी, 2019 को दर्ज कराई गई थी शिकायत
63 मून्स के वकील ने इस मामले को हाई प्रोफाइल साजिश बताते हुए जांच कराए जाने की गुहार लगाई। कोर्ट ने इस मामले में 3 महीने बाद की तारीख तय की है। कंपनी की तरफ से 15 फरवरी, 2019 को सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में कहा गया कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. (एनसईएल) का अरबों रुपये का पेमेंट डिफॉल्ट घोटाला सामने आने पर चिदंबरम और अन्य दोनों अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर कंपनी को नुकसान पहुंचाया था।