एफएनएन, प्रयागराज: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के सीजेएम संभल के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने विपक्षी शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. राज्य सरकार और संभल के पूर्व सीओ अनुज चौधरी सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने सीजेएम के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका पर न्यायमूर्ति समित गोपाल सुनवाई कर रहे हैं.
कोर्ट ने कहा है कि याचिका की पोषणीयता का प्रश्न शिकायतकर्ता द्वारा जवाब दाखिल किए जाने के बाद विचार किया जाएगा. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अधिवक्ता ए.के. संड ने दलील दी कि सीजेएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत तय अनिवार्य प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया. मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधिकारियों को आरोपों के संबंध में अपनी बात रखने का कोई अवसर नहीं दिया, जो कानूनन आवश्यक है.






