Friday, November 28, 2025
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नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार को दिया आदेश, कहा- सभी जिलों में बनाए अतिक्रमण शिकायती एप

एफएनएन, देहरादून : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सभी जिलों के लिए अतिक्रमण शिकायती एप बनाने के लिए कहा है ताकि आमजन इसमें अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करा सके। कोर्ट ने एप में दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश देने के साथ ही 16 अप्रैल को प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए भी कहा है। मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर कोर्ट में बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं लंबित हैं। जब अतिक्रमण को लेकर शिकायत की जाती हैं तो संबंधित विभाग द्वारा अतिक्रमण को हटा देना चाहिए।

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  • ये है मामला

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष रुद्रपुर के मामले की सुनवाई हुई। रुद्रपुर निवासी शशि बंसल ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी वजह से सड़कें, गलियां संकरी हो चुकी हैं।

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अतिक्रमण से आमजन को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम और अन्य विभागों को उनके द्वारा हटाने के लिए प्रत्यावेदन दिया गया परन्तु अतिक्रमण पर कार्रवाई नही हुई। जनहित याचिका में कोर्ट से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है।

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