एफएनएन ब्यूरो, बरेली। फर्जी दस्तावेजों से फतेहगंज पश्चिमी विकास खंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय माधौपुर में नौ साल तक तैनात रही पाकिस्तानी शिक्षिका शुमायला खान को वेतन और अन्य मदों में दिए गए ₹46 लाख 88 हजार 352 रुपये की उसकी चल-अचल संपत्ति से वसूली की तैयारियों में जुट गया है। खंड शिक्षा अधिकारी फतेहगंज पश्चिमी भानु शंकर गंगवार ने वसूली की रकम के सत्यापन के लिए विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है। सत्यापन के बाद रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

बेसिक शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी मूल की शुमायला खान ने फर्जी निवास प्रमाणपत्र के जरिये बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी हासिल कर ली थी। वह प्राथमिक विद्यालय माधौपुर में वर्ष 2015 से सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थी। उसके विरुद्ध पाकिस्तानी नागरिक होने का आरोप लगाते हुअ को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी।
शिकायत पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शमायला के स्थायी निवास और अन्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया था। एसडीएम सदर रामपुर की जांच में साफ हुआ कि शुमायला का स्थायी निवास प्रमाणपत्र पाकिस्तानी नागरिक होने के महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर बनवाया गया था।
पिछले साल स्थायी निवास प्रमाणपत्र रद्द होने पर हुई थी निलंबित
शुमायला खान का स्थायी निवास प्रमाणपत्र पिछले साल निरस्त कर दिया गया था। बेसिक शिक्षा विभाग ने कई बार शिक्षिका शुमायला से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उसने कभी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। लिहाजा, बीएसए ने तीन अक्तूबर 2024 को उसे निलंबित कर दिया था। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद पिछले दिनों शुमायला की सेवाएं समाप्त कर उसे बर्खास्त कर दिया गया। बीएसए संजय सिंह के निर्देश पर फतेहगंज पश्चिमी के खंड शिक्षा अधिकारी भानु शंकर गंगवार ने संगीन धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
वसूली की रकम में दो बार मिला बोनस भी शामिल
शुमायला से की जाने वाली वसूली की रकम में वेतन, भत्तों समेत वर्ष 2016-17 और 2020-21 में मिले बोनस की रकम भी शामिल की गई है। वित्त एवं लेखाधिकारी नीरज पाठक के मुताबिक खंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट का सत्यापन कर जल्द वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तैनाती से बर्खास्तगी तक जारी वेतन समेत अन्य रकम की गणना कर मिलान किया जाएगा।