Wednesday, May 1, 2024
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काठगोदाम थाने से फरार लूट का आरोपी बरेली से गिरफ्तार, बहन पर भी हुई कार्रवाई जाने क्यों

एफएनएन, हल्द्वानी : काठगोदाम थाने से पांच दिन पहले फरार हुए लूट का आरोपी गोलू शमाॅ को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 11 नवंबर सुनील कुमार सती पुत्र दामोदर सती निवासी हाईडिल गेट काठगोदाम द्वारा रिपोर्ट दजॅ कराई गई कि नौ नवंबर को स्वयं के पिता से आटो चालक ने लूट कर दी है। पुलिस ने 245/2020 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। विवेचना प्रकाश में आए अभियुक्त गोलू शर्मा पुत्र पंकज शर्मा निवासी मोहल्ला कालीबाड़ी श्यायमतगंज थाना बारादरी जिला बरेली उत्तर प्रदेश को दिनांक 13 नवम्बर को लूटे गए रुपयों के साथ गिरफ्तार किया। गया था। 14 नवम्बर को प्रात कमप्रामतः अभियुक्त द्वारा स्वयं के पेट में दर्द और उल्टी आने की बात कहकर पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। जिस संबंध में थाना काठगोदाम में मुकदमा अपराध संख्या 247/ 2020 धारा 224 भादवि बनाम गोलू शर्मा उपरोक्त के विरूद्व अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की तलाश हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देशन में थाना स्तर पर टीमें गठित कर अभियुक्त की गिरफ्तारी करने हेतु सभी संभावित स्थानों पर तलाश किए जाने हेतु टीमों को रवाना किया गया तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा अभियुक्त को फरार घोषित करते हुए उसकी गिरफ्तारी हेतु 500 रुपये का पुरस्कार घोषित किया।
पुलिस ने आज 19 नवम्बर को थानाध्यक्ष काठगोदाम नन्दन सिंह रावत के नेतृत्व में कॉन्स्टेबल भानु प्रताप, कॉन्स्टेबल राजाराम सिंह अभियुक्त की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु बरेली पहुंचे तो सूचना मिली कि अभियुक्त अपनी बहन के घर मोहल्ला कालीबाड़ी में है। इस सूचना पर मय पुलिस बल के अभियुक्त की बहन के घर पहुंचे तो वह घर मे सोया हुआ मिला। अभियुक्त की बहन को पूर्व में की गई पूछताछ में अवगत कराया गया था कि अभियुक्त का उससे संपर्क होने या घर पर आने पर पुलिस को तत्काल सूचना देने के संबंध में हिदायत की गई थी परंतु अभियुक्त की बहन द्वारा अपने भाई को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अपना संरक्षण देकर घर में छुपाया गया था। अभियुक्त गोलू शर्मा घर पर मौजूद मिला जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की बहन द्वारा अपने भाई की गिरफ्तारी से बचाने के लिए अपने घर में छुपाया गया हैं जिस पर अभियुक्त की बहन के विरुद्ध धारा 216 भादवी के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

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