
एफएनएन, देहरादून : आर्केडिया हिलाक्स परियोजना के नौ फ्लैट्स की बिक्री पर रेरा ने रोक लगा दी है. इन फ्लैट्स के लिए खरीदारों से रकम पूरी ली गई, मगर रजिस्ट्री नहीं की गई. अब खरीदारों ने आशंका जताई थी कि शाश्वत गर्ग की अनुपस्थिति में उसके अन्य साझेदारी फ्लैट को किसी तीसरे पक्ष को बेच सकते हैं. रेरा के सदस्य नरेश मठपाल की पीठ ने अग्रिम आदेशों तक खरीद बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है.
बता दें हिलाक्स परियोजना में फ्लैट खरीदने वाले 10 खरीदारों राजेंद्र सिंह, कुंवर पाल सिंह, चैतन्य बहुगुणा, विजया देवी,अनिल राणा, अमित राणा, रणबीर पुरी, मणि महेश और आशिमा अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मसूरी रोड स्थित आर्केडिया हिलाक्स परियोजना के कई फ्लैटों का पूरा भुगतान कर दिया गया है. कब्जा भी प्राप्त हो चुका है. इसके बावजूद प्रमोटर ने अब तक रजिस्ट्री नहीं कराई है. सभी मामलों की प्रकृति और तथ्यों की समानता को देखते हुए प्राधिकरण ने उनकी संयुक्त सुनवाई की.
यह स्थिति रेरा अधिनियम की धारा 11,14 और 17 का स्पष्ट उल्लंघन मानी गई है. आशंका यह भी है कि शाश्वत गर्ग का साथी अतुल गर्ग इन फ्लैट की रजिस्ट्री किसी और के पक्ष में भी कर सकता है. प्राधिकरण ने यह माना है की रजिस्ट्री में देरी के कारण खरीदारों को गंभीर परेशानी उठानी पड़ रही है. सर्किल रेट और पंजीकरण शुल्क में वृद्धि का सीधा आर्थिक बोझ उन पर पड़ रहा है.
दरअसल, अर्काडिया हिलॉक्स परियोजना में निवेशकों को फ्लैट आवंटन और फर्जी तरीके से बैंक लोन लेकर करोड़ों रुपए हड़प कर फरार बिल्डर शाश्वत गर्ग,पत्नी साक्षी और शाश्वत के पिता प्रवीण गर्ग के खिलाफ पुलिस ने लुक आउट सेकुलर दिसंबर में जारी कर दिया था. तीनों आरोपियों के पासपोर्ट निरस्त किए जा चुके हैं. आरोपी की तलाश में राजपुर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को लगाया गया है. आरोपियों के नेपाल भागने के कुछ प्रमाण मिले हैं. बिल्डर शाश्वत गर्ग,पत्नी साक्षी बेटे विद्वान,पिता प्रवीण गर्ग और मां अंजलि के साथ 17 अक्टूबर से गायब हैं. गर्ग परिवार को आखिरी बार शाश्वत के साले सुलभ गोयल के हापुड़ उत्तर प्रदेश स्थित घर पर देखा गया था.
शाश्वत गर्ग ने पत्नी साक्षी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर देहरादून में दो आवासीय परियोजनाओं पर काम शुरू किया था. जिसमें एक मसूरी रोड पर आर्केडिया हिलाक्स और दूसरी परियोजना थानो रोड पर इंपीरियल वाली नाम से है. आर्केडिया हिलाक्स ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में 21 से अधिक फ्लैट आवंटन में गड़बड़ी की शिकायतों पर पुलिस गर्ग परिवार के साथ ही उनके 2 सालों और कुछ बैंक सहित वित्तीय संस्थानों के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज कर चुकी है. दो दिन पहले ही ईडी ने भी बिल्डर शाश्वत और पत्नी साक्षी गर्ग के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग में मुकदमा दर्ज किया है. रेरा के सदस्य नरेश मठपाल ने बताया 10 खरीदारों की शिकायत के बाद पीठ ने अग्रिम आदेशों तक खरीद बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है.






