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एल्विश यादव की जान का दुश्मन कौन? गुरुग्राम में घर पर सुबह-सुबह बरसाई गोलियां

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एफएनएन, गुरुग्राम : यूट्यूबर और ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ के विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित आवास पर रविवार तड़के हमला हुआ है. तीन नकाबपोश बदमाशों ने उनके घर पर करीब दो दर्जन गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए. हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

कुछ दिन पहले ही कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफै पर दूसरी बार फैयरिंग हुई थी. इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि कि खबर आई कि यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित आवास पर तीन नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है.

इस घटना पर गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार का बयान सामने आया है. संदीप कुमार ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि तीन नकाबपोश बदमाशों ने गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित एल्विश के घर पर गोलीबारी की और मौके से फरार हो गए. वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और तेजी से जांच शुरू कर दी गई है. फायरिंग के समय एल्विश अपने आवास पर मौजूद नहीं थे.

एल्विश यादव के पिता का बयान

घटना स्थल से वीडियो सामने आया है. यूट्यूबर एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव का दावा है कि गुरुग्राम स्थित उनके घर पर तीन बदमाशों ने लगभग 25-30 राउंड फायरिंग की. मीडिया से बात करते हुए राम अवतार ने बताया, ‘पुलिस प्रशासन अपना काम बखूबी कर रहा है.’

पुलिस का बयान

गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप ने बताया, ‘गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के घर के बाहर तीन नकाबपोश बदमाशों ने गोलीबारी की. घटना सुबह करीब 5:30 बजे हुई. एक दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई. गोलीबारी के समय एल्विश यादव अपने घर पर नहीं थे.’ कुछ दिन पहले ही, सुप्रीम कोर्ट ने रेव पार्टी मामले में एल्विश यादव के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इस मामले में सांप के जहर और अन्य अवैध नशीले पदार्थों की आपूर्ति और सेवन किया गया था.

कोर्ट में चल रहा है एल्विश यादव का ये मामला

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर यादव की याचिका पर जवाब मांगा. यादव ने अपने खिलाफ दायर आरोपपत्र और मामले में जारी समन को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वहीं मई में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि आरोपों की गहन कानूनी जांच आवश्यक है क्योंकि मामले में कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.

शीर्ष अदालत ने यादव के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया और मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया. संदर्भ के लिए, एल्विश यादव के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 39, 48ए, 49, 50 और 51, भारतीय दंड संहिता की धारा 284, 289 और 120बी तथा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 22, 29, 30 और 32 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है. यह आरोप पत्र गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा सेक्टर-49 पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में दर्ज किया गया है.

गौतमबुद्ध नगर के प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी समन आदेश जारी किया गया है.एल्विश यादव ने आरोपपत्र और कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी कि सूचना देने वाला व्यक्ति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है. यह दलील दी गई है कि आवेदक के पास से कोई सांप, मादक या मन:प्रभावी पदार्थ बरामद नहीं हुआ है.

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