एफएनएन, लखनऊ: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लखनऊ के एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं, जिसके कारण इसका लाइसेंस रद्द किया गया। आरबीआई ने सोमवार को बयान जारी कर बताया कि बैंक ने 19 मई की शाम से अपना कामकाज बंद कर दिया है। साथ ही, उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और पंजीयक से बैंक को बंद करने और इसके लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।
लिक्विडेटर नियुक्त होने के बाद, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) से अपनी जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक का बीमा दावा प्राप्त कर सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि 98.69% जमाकर्ता अपनी पूरी जमा राशि DICGC से प्राप्त करने के हकदार हैं।
31 जनवरी, 2025 तक DICGC ने कुल बीमित जमा राशि में से 21.24 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है। RBI ने कहा कि यह सहकारी बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की कुछ धाराओं का पालन करने में असफल रहा और इसका संचालन जारी रखना जमाकर्ताओं के हित में नहीं है। लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप, एचसीबीएल सहकारी बैंक को तत्काल प्रभाव से जमा, निकासी सहित सभी बैंकिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।