एफएनएन, रुद्रपुर : शांति बिहार, बंगाली कॉलोनी में शराब की दुकान का विरोध कांग्रेस नेता मोहन खेड़ा को भारी पड़ गया है। दुकान स्वामी की गुहार पर सिविल जज सीनियर डिवीजन हेमंत सिंह ने इस मामले में सख्त आदेश जारी किये हैं। सिविल जज ने कहा है कि मोहनखेड़ा स्वयं अथवा अपने साथियों, रिश्तेदारों, मित्र, अपने नौकर चाकरों, अपने एजेंटों के माध्यम से किसी तरीके का व्यवधान उत्पन्न न करें।
इसके साथ ही कोर्ट ने मोहन खेड़ा व उनके संगी साथियों को दुकान से 500 मीटर की दूरी बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि 2024- 25 हेतु विदेशी मदिरा दुकान काशीपुर रोड निकट गल्ला मंडी में आवंटित की गई है। इसके साथ ही आबकारी आयुक्त की ओर शराब की उप दुकानों की स्वीकृति भी प्रदान की गई। इसी के तहत उप मदिरा दुकान शांति बिहार, बंगाली कॉलोनी में खोलने की अनुमति 18 सितंबर को प्रदान की गई।
दुकान खुली तो मोहन खेड़ा और उनके समर्थकों के साथ ही क्षेत्र के लोगों ने इसका काफी विरोध किया और दुकान बंद करा दी। इस मामले में मदिरा दुकान आवंटी की ओर से कोर्ट की शरण ली गई। इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन हेमंत सिंह ने कड़े आदेश पारित कर मोहन खेड़ा को सख्त हिदायत दे दी है।
यहां आपको बता दें कि 13 नवंबर को ओमेक्स के निकट अंडरपास का शुभारंभ विधायक शिव अरोरा को करना है। मोहन खेड़ा इस अंडरपास को लेकर लोगों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे और अंडरपास को न रोके जाने की मांग कर रहे थे, ऐसे में उनका इस कार्यक्रम में अब शामिल हो पाना मुश्किल है क्योंकि यह अंडरपास शराब की दुकान से बेहद करीब है, हालांकि मोहन खेड़ा पुलिस के चक्कर लगाकर कार्यक्रम में शामिल होने देने की गुहार लगा रहे हैं।