दिल्ली सरकार ने LG को मंजूरी के वास्ते भेजा प्रस्ताव, गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने पोस्ट कर दी जानकारी
एफएनएन,नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अब राजधानी की जेलों में बंद कैदियों की अस्वाभाविक मौत होने पर उनके परिजनों और कानूनी वारिसों को साढ़े सात लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, कैदियों की मौत के लिए जिम्मेदार जेल अधिकारियों से वसूली भी की जाएगी।इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है।”
दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट कर यह मह़़्त्त्वपूर्ण जानकारी दी है। गृह मंत्री श्री गहलोत ने बताया कि यह निर्णय जेल प्रणाली के भीतर न्याय और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई नई नीति का हिस्सा है।

मंत्री ने आगे लिखा, ”यह फैसला उन सभी कैदियों के परिवारों को सहायता प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है जिनकी मृत्यु अस्वाभाविक परिस्थितियों में जेल में हो जाती है। साथ ही जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की दिशा में भी यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा।

हरियाणा की जेलों में कैदी की अस्वाभविक मृत्यु पर मुआवजे की व्यवस्था तीन साल से
चंडीगढ़। हरियाणा में तो पिछले लगभग तीन साल से जेलों में कैदियों की अप्राकृतिक मौत पर उनके आश्रितों को 7.50 लाख रुपये मुआवजा देने की व्यवस्था है। साथ ही कैदी के सुसाइड कर लेने पर उसके परिवार को राज्य सरकार पांच लाख रुपये मुआवजा दे रही है।