एफएनएन, नई दिल्ली: शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी व ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी द्वारा इकट्ठा की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। केजरीवाल अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे।
BJP को पैसे देने पर भी HC की टिप्पणी
इसके अलावा राघव मगुंटा और उनके पिता द्वारा भाजपा को पैसे देने के केजरीवाल के दावे पर अदालत ने कहा कि कौन किसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता है या कौन किसे चुनावी बांड देता है, यह देखना इस अदालत का काम नहीं है।
बता दें कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि केजरीवाल आगामी चुनावों के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर और आम आदमी पर समान रूप से लागू होता है।