Monday, March 16, 2026
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उत्तराखंड : शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव में सभी शिक्षकों को मिलेगा मताधिकार

एफएनएन, देहरादून : उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। जो शिक्षक राजकीय शिक्षक संगठन के चुनाव के दौरान अपने मत का प्रयोग डेलीगेट की वजह से नहीं कर पाते हैं, उन्हें मत का अधिकार देने को लेकर शिक्षा विभाग में कवायद शुरू हो गई है।

राजकीय शिक्षक संघ की मांग पर शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने सभी शिक्षकों को मत का अधिकार दिए जाने पर सहमति प्रदान की गई थी, जिस पर अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने शिक्षक संगठन से प्रस्ताव मांगा गया।

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शिक्षक संगठन से संविधान संशोधन ले लिए प्रस्ताव मांगा गया है, साथ ही सभी शिक्षकों को मत का अधिकार देने के साथ ही प्रांत से लेकर मंडल, जिला और ब्लाक स्तर तक कार्यकारिणी का चुनाव भी एक ही दिन में करवाया जाएगा।

क्या है नियम?

विदित रहे कि राजकीय शिक्षक संघ के ब्लाक, जिला, मंडल व प्रान्तीय चुनाव अलग-अलग समय होते हैं। इन चुनाव में राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े सभी शिक्षक मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि एक विद्यालय से 10 शिक्षकों पर एक डेलीगेट्स शिक्षक मताधिकार के लिए अधिकृत किया जाता है।

ऐसे में किसी विद्यालय में यदि 50 शिक्षक हैं तो उस विद्यालय से पांच डेलीगेट्स प्रांतीय चुनाव में मतदान कर पाते है। शिक्षक संघ की मांग थी कि सभी शिक्षकों को मताधिकार का मौका दिया जाए, इस मांग को स्वीकार करते हुए शिक्षा निदेशालय ने संगठन से प्रस्ताव मांगा है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने निदेशक से पत्र प्राप्त होने की पुष्टि की कहा-  जल्द प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा

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