- शासन ने जारी की होम आइसोलेशन को लेकर गाइडलाइन
एफएनएन, देहरादून : उत्तराखंड में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले, गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज, 10 साल से कम आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सोमवार शाम होम आइसोलेशन को लेकर जारी की गई शासन की गाइडलाइन में इसका स्पष्ट उल्लेख है।इसके साथ ही जिस घर में इस श्रेणी में आने वाले लोग रहते हैं, उस घर में भी होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं होगी। मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में ही भर्ती होना होगा। शेष बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, बशर्ते उनकी देखभाल को एक व्यक्ति घर पर हो। सोमवार को सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी।
ये सुविधाएं हैं जरूरी
गाइडलाइन के अनुसार होम आइसोलेशन में रहने वाले के निवास पर खुद को आइसोलेट करने एवं परिजनों को क्वारंटाइन करने की सुविधा उपलब्ध होन जरूरी है। घर में तीन शौचालय होने जरूरी हैं। एक शौचालय मरीज, एक देखभाल करने वाले और एक घर में रहने वाले शेष व्यक्तियों के लिए होगा।