एफएनएन, दिल्ली : भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) को 5 जुलाई से निर्धारित चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कोरोना महमारी की वजह से ऑप्ट-आउट विकल्प के संबंध में कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। जस्टिस एएम खानविलकारा, दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी या उनके परिवार के सदस्य को कोरोना महामारी से प्रभावित हैं, तो उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट के आधार पर ऑप्ट-आउट का विकल्प दिया जा सकता है। बशर्ते उनका आरटीपीसीआर अपलोड करना अनिवार्य होगा। पीठ ने यह भी कहा है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट सही हो यह जरूरी नहीं है, इसलिए यदि किसी अभ्यर्थी को डॉक्टर से कोविड-19 का प्रमाण पत्र मिलता है तो उन्हें आरटी पीसीआर रिपोर्ट पेश करने की जरूरत नहीं होगी।
5 जुलाई से होगी सीए की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वजह से रखी कुछ शर्तें
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