Friday, November 22, 2024
spot_img
spot_img
03
20x12krishanhospitalrudrapur
previous arrow
next arrow
Shadow
Homeराज्यउत्तराखंडउत्तराखंड हाईकोर्ट : विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों का मामला, 11 दिसंबर...

उत्तराखंड हाईकोर्ट : विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों का मामला, 11 दिसंबर को अगली सुनवाई

एफएनएन, नैनीताल : हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद सचिवालय का पक्ष सुनने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 11 दिसंबर तय की है।

सर्वोच्च न्यायलय के वरिष्ठ अधिवक्ता देवीदत्त कामथ, उच्च न्यायलय के पूर्व महाधिवक्ता वीवीएस नेगी और अधिवक्ता रवींद्र बिष्ट ने बर्खास्त कर्मचारियों को ओर से पक्ष रखा। उनकी ओर से कहा गया कि उन्हें बिना नोटिस दिए कार्य से हटा दिया गया जबकि उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाना था। यह विधान सभा नियमावली के विरुद्ध है। एक साथ इतने कर्मचारियों को निकालना नियम विरुद्ध है।

दिल्ली में प्रदूषण ने जीना किया मुहाल, सिरदर्द और सांस की समस्या झेल रहे दिल्लीवासी

पूर्व में भी एक जनहित याचिका में उन्हें कोर्ट से राहत मिल चुकी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बबीता भंडारी, भूपेंद्र सिंह बिष्ट, कुलदीप सिंह और 102 अन्य ने अपनी बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से लोकहित को देखते हुए उनकी सेवाएं 27, 28 ,व 29 सितंबर 2022 को समाप्त कर दीं। बर्खास्तगी आदेश मे उन्हें किस आधार पर वजह से हटाया गया कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया और न ही उन्हें सुना गया।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments