Saturday, April 19, 2025
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Homeराज्यउत्तराखंडऊधमसिंह नगर डीएम के स्कूलों के विलीनीकरण संबंधी आदेश पर रोक बरकरार

ऊधमसिंह नगर डीएम के स्कूलों के विलीनीकरण संबंधी आदेश पर रोक बरकरार

  • हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के रोक हटाने संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज किया

एफएनएन, नैनीताल : ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर हाईस्कूलों के विलीनीकरण के आदेश पर उच्च न्यायालय द्वारा लगी रोक हटाये जाने को लेकर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दायर प्रार्थना पत्र को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। शान्तिपुरी निवासी पूर्व्व दर्जा राज्यमंत्री डॉ० गणेश उपाध्याय ने हाईकोर्ट में मार्च 2020 में शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों के विलीनीकरण के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसमें हाईकोर्ट द्वारा सरकारी विद्यालयों के विलीनीकरण पर रोक लगा दी थी। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्टे याचिका को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में प्रतिशपथपत्र के साथ ही स्थगन आदेश को निरस्त करने की याचना की थी। जिसको हाई कोर्ट की खण्डपीठ में न्यायाधीश रवि मलिमथ एवं न्यायधीश आलोक वर्मा ने खारिज करते हुए विलीनीकरण पर रोक जारी रखने के आदेश दिए हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता डॉ० गणेश उपाध्याय ने कहा कि जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा सरकारी विद्यालयों के विलीनीकरण की कार्यवाही लगातार जारी रखी गई, जिसमें 19 प्राथमिक विद्यालयों की नाम विलीनीकरण करते हुए लिस्ट से हटा दिये गये जिनका विवरण आरटीआई के अन्तर्गत दिया गया है। उन्होने कहा कि हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बावजूद सरकार द्वारा विलीनीकरण कार्यवाही सुचारु रखने पर वह जल्द ही हाईकोर्ट में आदेश की अवहेलना पर अवमानना याचिका दायर करेंगे तथा व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक विद्यालय का मौका निरीक्षण कर विलीनीकरण स्थिति की जानकारी लेंगे।

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