Tuesday, September 16, 2025
03
20x12krishanhospitalrudrapur
previous arrow
next arrow
Shadow
Homeराज्यउत्तराखंडउत्तराखंड में बदलेगा UCC का कानून? एक साल तक करा सकेंगे मैरिज...

उत्तराखंड में बदलेगा UCC का कानून? एक साल तक करा सकेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन

एफएनएन, देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद, विवाह का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है. तब से यूसीसी एक्ट के तहत प्रतिदिन औसत 1634 शादियों का पंजीकरण हो रहा है. जबकि, इससे पहले 2010 के एक्ट में होने वाले विवाह पंजीकरण का प्रतिदिन औसत मात्र 67 ही था.

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने से पहले, उत्तराखंड विवाह पंजीकरण अधिनियम- 2010, के तहत शादियों का पंजीकरण होता था. लेकिन तब बहुत कम लोग विवाह पंजीकरण कराते थे, 2010 से लागू इस एक्ट के तहत, 26 जनवरी 2025 तक कुल 3,30,064 विवाह पंजीकरण हुए, इस तरह पुराने एक्ट के अनुसार प्रतिदिन औसत विवाह पंजीकरण की संख्या 67 तक ही पहुंच पाई थी. लेकिन अब 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद, विवाह पंजीकरण में जबरदस्त उछाल आया है.

ठोस कानून और आसान प्रक्रिया के चलते लोग अब विवाह पंजीकरण के लिए खूब उत्साह दिखा रहे हैं. स्थिति यह है कि 27 जनवरी 2025 से अब तक यूसीसी के तहत होने वाले विवाह पंजीकरण की संख्या 3,01,526 पहुंच गई है. इस तरह यूसीसी के बाद होने वाले प्रतिदिन विवाह पंजीकरण का औसत 1634 बैठ रहा है. जो पिछले कानून के मुकाबले कई गुना अधिक है. इधर, सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण कराने की वर्तमान समय सीमा, छह माह से बढ़ाकर एक साल कर दी है.

इस संबंध में विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. इससे उन लोगों को सुविधा रहेगी जो किसी कारण से अब तक यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नहीं करा पाए थे.समान नागरिक संहिता के तहत होने वाले पंजीकरण की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है. इससे कानून की व्यापकता और सार्थकता का पता चलता है. समान नागरिक संहिता के तहत होने वाला प्रत्येक पंजीकरण, एक मजबूत समाज की दिशा में ठोस कदम है. इससे महिलाओं के हित खासकर सुरक्षित हो रहे हैं.

गौर हो कि गौर हो कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया गया है. प्रदेश सरकार ने जनता की परेशानियों को देखते हुए इसकी समय सीमा छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दी है. जिसके बाद विवाह पंजीकरण का सिलसिला जारी है. धामी सरकार ने 27 जनवरी 2025 से प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू की है. जिसके बाद प्रदेश में समान नागरिक संहिता के तहत विवाह पंजीकरण ने जोर पकड़ रहा है.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments