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- पांच-पांच साल की सश्रम कारावास, 10 हजार रुपये अर्थद॔ड
एफएनएन, नैनीताल : विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजीव कुमार खुल्बे की अदालत ने तीन लोगों को बृहस्पतिवार को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषियों को अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। सजा सुनाने के बाद तीनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए अदालत को बताया कि 13 सितंबर 2015 को तीनों थाना दिनेशपुर जिला ऊधमसिंह नगर में थाना प्रभारी रजत कसाना को एक मामले में अभियुक्त के तौर पर प्रकाश में आए रवींद्र नाम के व्यक्ति को बचाने व उसका नाम हटाने के ऐवज में तीन लोग-राधेश्याम पुत्र रमाकांत निवासी रेल विहार ग्रेटर नोएडा, रविशंकर मिश्रा पुत्र जितेंद्र निवासी पारसनाथ ग्रेटर नोएडा व मोहन द्विवेदी पुत्र सुरेंद्र निवासी बीटा प्रथम ग्रेटर नोएडा उन्हें जबर्दस्ती पांच लाख रुपए देना चाह रहे थे। रवींद्र राधेश्याम का भाई था। इस पर थाना प्रभारी ने उन्हें थाने से ही हिरासत में लिया। बाजपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी राजीव मोहन की उपस्थिति में उनकी तलाशी में उनसे पांच लाख रुपए बरामद भी हुए। मामले में डीजीसी शर्मा ने अदालत में कुल सात गवाह पेश किए और यह तर्क भी रखा कि दोषियों ने एक पुलिस अधिकारी को पांच लाख रुपए की रिश्वत देने की गंभीर घटना कारित की। उनसे रिश्वत के लिए लाए गए नोट भी बरामद हुए। अदालत में सुनवाई के दौरान एक गवाह पक्षद्रोही भी साबित हुआ। फिर भी अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी से दोषियों को सजा मिल पाई