एफएनएन, नैनीताल : चार धाम देवस्थानम बोर्ड को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। त्रिवेंद्र रावत सरकार के इस फैसले को कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया है। स्वामी की याचिका खारिज कर दी गई है। चर्चित भाजपा सांसद स्वामी ने जनहित याचिका कोर्ट में दायर करते हुए देवस्थानम बोर्ड अधिनियम को निरस्त करने की मांग की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने छह जुलाई को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। स्वामी ने याचिका में सरकार के इस एक्ट को असवैधानिक बताते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 32 व जनभावनाओं के विरुद्ध कहा था। रावत सरकार ने इसे संवैधानिक बताया था। मंगलवार सुबह मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्वामी की जनहित याचिका को खरिज कर दिया।
सरकार खुश तो पुजारी निराश
कोर्ट के फ़ैसले से उत्तराखंड सरकार उत्साहित है हालांकि एक्ट का विरोध कर रहे चार धाम के पुजारियों मे निराशा है। इन लोगों ने पिछले दिनों एक्ट के विरोध में प्रदर्शन भी किया था और अपना आक्रोश जताया था। यहां तक कि चार धाम यात्रा को लेकर भी वह तैयार ना थे। उस समय भी सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि एक्ट के विरोध में नहीं है।