एफएनएन, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बीएस-4 डीजल वाहन वालों को बड़ी राहत प्रदान की है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल से पहले खरीदे गए बीएस-4 मानक वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दे दी है। यह अनुमति उन बीएस-4 डीजल वाहनों के लिए दी गई है जिनका उपयोग नगर निगमों और दिल्ली पुलिस द्वारा आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में किया जाना है।
पंजीकरण को अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अप्रैल, 2020 से पहले खरीदे जाने वाले और आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐसे डीजल वाहनों को बीएस-4 मानदंडों के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा। इसके साथ ही एक अप्रैल 2020 के बाद खरीदे गए वाहनों को बीएस-4 मानदंडों के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा। डीजल बीएस-4 वाहनों के लिए एक राहत की खबर है क्योंकि इससे पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एसपीजी के डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।