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एक अक्टूबर से SBI खाता धारकों के लिए बदल जाएंगे नियम

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एफएनएन, नई दिल्ली : अगर आप SBI ग्राहक हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। SBI ने 1अक्टूबर से ग्राहकों को बदले हुए नियमों के बारे में सचेत किया है। ऐसी स्थिति में, यदि आप ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। बैंक ने ट्वीट करके ग्राहकों को सूचित किया है कि अब 1 अक्टूबर से, ग्राहकों को विदेशों में लेनदेन के लिए कर का भुगतान करना होगा। यानी विदेश भेजने के लिए ग्राहकों को अतिरिक्त चार्ज देना होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने विदेश में पैसा भेजने के नियमों में बदलाव किया है।

विदेश पैसा भेजने पर टीसीएस का करना होगा भुगतान

केंद्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक, अब सरकार विदेशी फंड भेजने पर टैक्स लगाएगी। यानी अगर आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और आप उनके खर्च के लिए यहां से पैसे भेजते हैं, तो अब आपको इस रकम पर टैक्स देना होगा। सरकार ने सात लाख से अधिक की राशि पर कर एकत्र करने का नियम बनाया है। यह नियम एक अक्टूबर से लागू होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2020 में बदलाव किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत अब आपको विदेश में पैसा भेजने के लिए टीसीएस का भुगतान करना होगा। अब आपको टैक्स देना होगा। लोगों को स्रोत पर एकत्रित अतिरिक्त 5 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा। एलआरएस के तहत, आप सालाना 2.5 मिलियन डाॅलर तक भेज सकते हैं। हालाँकि, केंद्र सरकार ने भी इन नियमों में कुछ राहत दी है। जिसके तहत अगर आप बच्चों की शिक्षा के लिए 7 लाख रुपये तक भेजते हैं, तो आपको TCS टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही 0.05 प्रतिशत से अधिक कर का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, TCS को टूर पैकेज के लिए भेजे गए पैसे का भुगतान नहीं करना होगा। विदेश में 7 लाख से अधिक की राशि भेजने पर आपको टीसीएस का भुगतान करना होगा।

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