Sunday, December 21, 2025
03
20x12krishanhospitalrudrapur
previous arrow
next arrow
Shadow
Homeराज्यउत्तराखंडरुद्रपुर: नशीली दवाओें की तस्करी में आरोपी को 14 साल का कठोर...

रुद्रपुर: नशीली दवाओें की तस्करी में आरोपी को 14 साल का कठोर कारावास, 1.5 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा

एफएनएन, ऊधमसिंह नगर:  कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नशीले कैप्सूल के सौदागर को 14 साल के कठोर कारावास और 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है, बता दें की मामला 2 साल पहले यानी 2022 का है।

रुद्रपुर में दो साल पहले कुंडा थाना क्षेत्र में नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार तस्कर को अदालत ने 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

जानकारी के अनुसार चार जुलाई 2022 को कुंडा थाना के एसआई प्रकाश भट्ट टीम के साथ गश्त करते हुए ठाकुरद्वारा मार्ग से सूर्या चौकी की ओर से आ रहे थे। सरवरखेड़ा स्थित श्मशान घाट वाले कट पर एक युवक बाइक की टंकी पर गत्ते की पेटी रखकर बैठा था। पुलिसकर्मियों को देखकर युवक बाइक और पेटी छोड़कर भागने के प्रयास में गिर गया था। पुलिस ने उसको पकड़कर नाम पूछा तो उसने बिजनौर जिले के थाना स्योहारा के ग्राम वैरखेड़ा निवासी मोहम्मद आसिफ बताया।

WhatsApp Image 2023-12-18 at 2.13.14 PM

बाइक पर रखे डिब्बे को खोला गया तो उसमें दो कंपनियों के 9072 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत में हुई थी। अदालत के सामने सात गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोषी मोहम्मद आसिफ को 14 साल कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें…पीटती थी सौतेली मां, पत्नी भी छोड़ गई तो महिलाओं से नफरत करने लगा बरेली का साइको किलर

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments