एफएनएन, लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अब गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करने पर नया शासनादेश जारी कर दिया है। जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पाया गया तो उस पर पहली बार 1000 रुपए और दूसरी बार 10000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसी तरह अब बिना हेलमेट अब 1000 रुपये का जुर्माना। पार्किंग उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना भरना होगा। साथ ही बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर 1000 रुपये और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये रुपए जुर्माना देना होगा। कार्य में बाधा डालने पर अब 2000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत तथ्य व फायर ब्रिगेड की गाड़ी व एंबुलेंस रोकने पर पर अब 10000 रुपये जुर्माना देना होगा।
तेज कार दौड़ाई तो भी जुर्माना
अधिक तेज कार चलाने पर 2000 और कॉमर्शियल वाहनों के लिए यही जुर्माना 4000 रुपए होगा। निशक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में 1000 और दूसरी बार में जुर्माना 2000 रुपये होगा। दो पहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। शांत क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर पहली बार में 1000 रुपए तो दूसरी बार में 2000 रुपए जुर्माना होगा। बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपए तो दूसरी बार 4000 रुपए जुर्माना होगा। सड़क हादसे को कम करने के लिए राज्य सरकार ने नियमों को और कड़ा कर दिया है।
वाहन का माॅडल बदलने पर भी जुर्माना
वाहन का मॉडल बदले जाने पर निर्माता और डीलर को प्रति वाहन एक लाख का जुर्माना देना होगा। मोटरयान के नियमों के विपरीत वाहन स्वामी द्वारा वाहन में परिवर्तन किए जाने पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। राज्य सरकार की बिना अनुमति रेस या ट्रायल में भाग लेने पर पहली बार में 5000 रुपये, अगर आप दूसरी बार बिना अनुमति रेस या ट्रायल में हिस्सा लेते हैं तो 10000 रुपए जुर्माना देना होगा। किसी व्यक्ति द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर वाहन चलवाने पर 10000 रुपए जुर्माना होगा। बिना पंजीकरण व निलंबित पंजीकरण वाले वाहन चलाने पर पहली बार में 5000 तो दूसरी बार पकड़े जाने 10000 रुपए जुर्माना देना होगा।