एफएनएन, देहरादून : सरोवर नगरी में आवारा कुत्तों, बंदर के बढ़ते आतंक से हर गली मोहल्ला त्रस्त है। माल रोड से लेकर हर सड़क के चुनिंदा स्थानों पर आवारा कुत्तों के झुंड आराम फरमाते, वाहनों के पीछे भागते, लोगों पर झपटते देखे जा सकते हैं। स्कूली बच्चों के लिए पैदल रास्तों पर अकेले गुजरना खतरे से खाली नहीं है। महिलाएं इस आतंक के कारण घर से बाजार पैदल जाने से डरती हैं।
- कोर्ट के सख्त रुख के बाद एक्शन में आई पालिका
लोगों की मांग के बाद भी पालिका हरकत में नहीं आई तो अब हाई कोर्ट ने पालिका प्रशासन को आतंक से निजात दिलाने को जारी निर्देश का अनुपालन न करने पर अधिशासी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट के सख्त रुख के बाद पालिका एक्शन में आ गई और सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया।
- चलाया जा रहा है अभियान
अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने जारी नोटिस में बताया है कि पालिका ने (एचएसआई) ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल संस्था के माध्यम से बेसहारा व पालतू श्वान के टीकाकरण व बधियाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। नगर के अधिकांश बेसहारा कुत्तों का बधियाकरण किया जा चुका है।
- पालतू श्वान पशुओं के प्रजनन पर रोक के लिए ये-ये जरूरी
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अनुपालन में आवारा, पालतू श्वान (कुत्ता) पशुओं के प्रजनन पर रोक लगाते हुए पालतू कुत्तों का टीकाकरण, बधियाकरण करवाना तथा पंजीकरण, लाइसेंस बनवाना आवश्यक है। श्वान स्वामियों को चेतावनी दी है कि अगर बिना पंजीकरण या लाइसेंस के कोई पालतू कुत्ता पाए जाने की दशा में पशु स्वामी के विरुद्ध वैधानिक व चालानी कार्रवाई की जाएगी।
टोल फ्री नंबर जारी पालिका ने पशु स्वामियों से अनुरोध किया है कि पालतू श्वानों का नगर पालिका के लाइसेंस अनुभाग में संपर्क कर निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद पंजीकरण कर लाइसेंस बनवाएं। साथ ही अपने पालतू श्वान का टीकाकरण व बधियाकरण एबीसी सेंटर अंडा मार्केट नैनीताल की पशु हेल्पलाइन नंबर 9027849063 पर कार्य दिवसों में समय सुबह 10 बजे से अपराह्न दो बजे तथा अपराह्न तीन बजे से शाम सात बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
- नैनीताल में अब तक 130 लाइसेंस जारी
हाई कोर्ट की सख्ती के बाद पालिका ने भी कदम तेज किए तो अब तक 130 पालतू कुत्तों के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। जबकि पालिका ने लाइसेंस शुल्क सौ रुपये से बढ़ाकर पांच सौ कर दिया है। पहले मात्र 30 कुत्तों के लाइसेंस जारी किए गए थे।
- कुत्ते बेचने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी
पालिका के कार्यालय अधीक्षक शिवराज नेगी ने बताया कि अब जो भी शहर में कुत्ता या कुत्ते के पिल्ले बेचता है। उसको पशु अस्पताल से लाइसेंस लेना होगा और पालिका निशुल्क बधियाकरण करेगी। सभी 130 लाइसेंस धारकों को पालिका की ओर से पत्र भेजा जा चुका है। अगर इसके बाद भी उन्होंने बधियाकरण नहीं कराया तो पालिका चालान करने के साथ ही कुत्ते को उठाकर ले आएगी, जिसका जिम्मेदार श्वान मालिक होगा।