एफएनएन, गाजियाबाद: यूपी पुलिस ने एक ऐसी लुटेरी दुल्हन के खिलाफ केस दर्ज किया है जिसने 10 सालों में 8 बुजुर्गों से शादी की। शादी के बाद वह घर से ज्वैलरी और कैश लेकर फरार हो जाती थी। उसकी पहचान मोनिका मलिक के रूप में हुई है। इस महिला ने एक 66 साल के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रेक्टर को अपना शिकार बनाया था। वह अपने इस 8वें दूल्हे का 15 लाख रुपये कीमत का सामान लेकर भाग गई। मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के कवि नगर थाना क्षेत्र का है।
सीसीटीवी से हुआ मामले का खुलासा
दो महीने बाद अचानक जुगुल ने पाया कि उनके घर का सारा कीमती सामान गायब है। मोनिका भी घर से गायब है। जुगुल ने देखा तो घर का सारा कैश और जेवर भी गायब था। जुगुल ने घर का सीसीटीवी चेक किया तो वह चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर से मोनिका सारा कीमती सामान लेकर चली गई। उन्होंने दिल्ली की खन्ना एजेंसी में सपर्क किया तो उन्होंने जुगुल को चुप रहने की धमकी दी और इतना ही नहीं उनसे धमकी देकर 20 लाख रुपए मांगे गए।
पत्नी के देहांत के बाद दूसरी शादी
जुगल किशोर जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पिछले वर्ष उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो उन्होंने दूसरी शादी करने की सोची। वह दिल्ली की मेट्रोमोनियल एजेंसी, खन्ना विवाह केंद्र में जाकर मिले। एजेंसी ने इन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी मैचिंग के हिसाब से वह उनके लिए दुल्हन ढूंढ देंगे। इसके बाद मेट्रोमोनियल साइट की तरफ से जुगल किशोर को मोनिका मलिक से मिलवाया गया जिसने अपने आप को तलाकशुदा बताया। अगस्त 2019 में दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। दोनों साथ रहने लगे लेकिन दो महीने बाद ही यह लुटेरी दुल्हन ज्वैलरी और कैश लेकर फरार हो गई जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपये थी। इसके बाद जब जुगल किशोर ने मेट्रोमोनियल साइट वालों से बात की तो उल्टा उसे ही धमकाया गया। उसके बाद किशोर को मोनिका के पहले पति के बारे में पता लगा जिसे वह इसी तरह ठग कर भाग गई थी।
एफआईआर दर्ज कर पुलिस कर रही जांच
एसपी सिटी अभिषेक वर्मा ने बताया कि मोनिका, उसके घरवालों और एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मोनिका ने जितनी भी शादियां की, उसके पति रिटायर्ड सरकारी अधिकारी या व्यापारी ही थे और वे दिल्ली-एनसीआर के थे। लुटेरी दुल्हन की 10 सालों में यह आठवीं शादी थी और हर बार वह इसी तरह दूल्हे को लूट कर भाग जाती थी। यह सभी शादियां खन्ना विवाह केंद्र ही फिक्स कराता था। इसके बाद पुलिस ने मोनिका, उसके परिवार और मेट्रोमोनियल एजेंसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 380, 384, 388 और 120 बी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।