एफएनएन, कोटद्वार : Kotdwar हिंदू व्यापारी के साथ कथित हाथापाई और धमकी देने के मामले में आरोपी दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक को कोतवाली पुलिस ने एसडीएम न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को चेतावनी देते हुए जमानत पर रिहा कर दिया। शुक्रवार शाम एसडीएम कोर्ट से दीपक को दो जमानतियों और डेढ़ लाख रुपये के मुचलके पर छोड़ा गया।
छह महीने तक कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी
मजिस्ट्रेट संदीप कुमार की अदालत ने आरोपी को नोटिस जारी किया। इसमें अगले छह महीनों के दौरान कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने या किसी घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाने पर अर्थदंड समेत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद आरोपी को फिलहाल जमानत पर रिहा कर दिया गया।
व्यापारियों ने कोतवाली में दिया था धरना
मामले को लेकर बुधवार शाम नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के बैनर तले बड़ी संख्या में व्यापारियों ने कोतवाली में धरना दिया था। व्यापारियों का आरोप था कि कोटद्वार निवासी जिम संचालक दीपक पहले भी क्षेत्र में अशांति का कारण बन चुका है और अब उसने व्यापारी संजीव टांक के साथ कथित तौर पर हाथापाई और धमकी दी।
व्यापारियों ने आरोप लगाया कि दीपक ने संजीव टांक के खिलाफ अन्य व्यापारियों को भी भड़काने का प्रयास किया। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
सोशल मीडिया पोस्ट पर शुरू हुआ था विवाद
बताया गया कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के दौरान मस्जिद के एक हिस्से को हटाए जाने से जुड़े घटनाक्रम की एक पोस्ट मोहम्मद दीपक ने सोशल मीडिया पर साझा की थी। इस पोस्ट पर गंगादत्त जोशी मार्ग स्थित गारमेंट्स कारोबारी संजीव टांक ने टिप्पणी की थी।
आरोप है कि इसी टिप्पणी से नाराज होकर दीपक संजीव के प्रतिष्ठान पर पहुंचा और वहां उसके साथ कथित रूप से हाथापाई व धमकी दी। मामले को लेकर व्यापारियों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी।
पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई जारी
मामले में पुलिस ने आरोपी को एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे निर्धारित शर्तों के साथ जमानत मिल गई। प्रशासन ने अगले छह महीनों के दौरान कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।








