एफएनएन, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को झटका देते हुए ईडी द्वारा कठोर कार्रवाई करने के मामले में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। फिलहाल कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करके ईडी से जवाब मांगा है। अब 22 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी।
गिरफ्तारी पर सुरक्षा की आवश्यकता- केजरीवाल
केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जांच एजेंसी को जो भी सूचना या जानकारी चाहिए, वह हम देने को तैयार हैं, लेकिन मेरे मुवक्किल को आशंका है कि जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता हैं। ऐसे में गिरफ्तारी पर सुरक्षा की आवश्यकता है।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ईडी से सबूत मांगा। कोर्ट ने कहा कि क्या आपके पास पर्याप्त सामग्री है, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। आप यह भी बताएं कि आप केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं या व्यक्तिगत तौर पर बुला रहे हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने ईडी से पूछताछ के लिए बुलाने के संबंध में सबूत मांगा।
हम अभी गिरफ्तार कर सकते- ईडी
ईडी ने कहा कि हमारे पास सबूत और हम प्रावधान के तहत केजरीवाल को अभी गिरफ्तार कर सकते हैं। इस पर कोर्ट की तरफ दोपहर 2:30 बजे सुबूत पेश करने को कहा गया। दोबारा जब सुनवाई शुरू हुई तो जांच एजेंसी ने कहा कि पहले तो याचिका के आधार पर ही सवाल है कि जब एक याचिका 22 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध है तो अंतरिम आदेश कैसे हो सकता है।
गिरफ्तार के सवाल पर ईडी ने कोर्ट में कहा कि हमने कब कहा कि हम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बुला रहे हैं। ये याचिका आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं है। अगर राहत चाहिए तो पार्टी को आना चाहिए था। केजरीवाल ने याचिका व्यक्तिगत तौर पर दायर की है। केजरीवाल ने खुद को ही पार्टी मान लिया।
ईडी को HC ने भेजा नोटिस
ऊधर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनका अनुरोध है कि गिरफ्तारी पर सुरक्षा दें। मेरे मुवक्किल पेश होकर पूछताछ के लिए तैयार हैं। यह भी कहा कि पहला समन विपश्यना पर दिया गया, फिर चुनाव और इसके बाद तीन समन दिल्ली बजट के समय दिया गया।
हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा कठोर कार्रवाई करने के मामले में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार किया। याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इसी तारीख पर ईडी की दो शिकायतों पर लोवर कोर्ट से जारी दो समन पर भी सुनवाई होनी है। जिसमें केजरीवाल जमानत पर हैं।









