
एफएनएन, दिल्ली : 17 वर्षीय अपनी भतीजी को अगवा कर बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप में रोहिणी कोर्ट ने एक शख्स को दोषी ठहराया है। वर्ष 2017 में आरोपित अपनी भतीजी को बहला-फुसला कर घर से उत्तर प्रदेश के एक शहर में ले गया। फिर चार महीने तक किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म किया।
एडिशनल अतिरिक्त सेशन जज सुशील बाला डागर की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने पीड़िता की गवाही से आरोपों को साबित किया है। अदालत ने कहा, किशोरी की गवाही पूरी तरह से स्पष्ट और सुसंगत रही है। विश्वसनीय गवाही से अभियोजन पक्ष ने आरोपित के खिलाफ आरोपों को साबित किया।
अदालत उस शख्स के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी, जिस पर बच्ची को बहला-फुसलाकर उत्तर प्रदेश के एक शहर में ले जाने का आरोप है, जहां उसने 2017 में चार महीने तक उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया।
सरकारी वकील योगिता कौशिक दहिया ने अदालत के सामने बताया कि किशोरी का अपहरण किया गया था। आरोपित ने उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था। अदालत ने आरोपित को अगवा कर फिर दुष्कर्म मामले में सजा के प्रावधानों के साथ-साथ पाक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत सजा सुनाई। सजा पर बहस बाद में सुनी जाएगी।