
एफएनएन, नई दिल्ली : धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक समुदायों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है. इस बारे में गृह मंत्रालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के ऐसे लोग 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं, उनको बिना पासपोर्ट या अन्य दस्तावेजों के बिना भी देश में रहने की अनुमति दी जाएगी.
इसके तहत पिछले साल लागू हुए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के अनुसार, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए इन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी.
बता दें कि हाल ही में लागू आव्रजन एवं विदेशी (नागरिक) अधिनियम, 2025 के तहत जारी किया गया यह अहम आदेश बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर पाकिस्तान से आए उन हिंदुओं को राहत प्रदान करेगा, जो 2014 के बाद भारत आए और अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे.
गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, ‘‘अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय – हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई – जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर से भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुए तथा 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले वैध दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश किया, उन्हें वैध पासपोर्ट और वीजा रखने के नियम से छूट दी जाएगी.”
‘नेपाल, भूटान के नागरिकों को भारत में प्रवेश के लिए पासपोर्ट-वीजा की जरूरत नहीं’
आव्रजन और विदेशी (नागरिक) अधिनियम, 2025 के लागू होने के बाद गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, भारतीय नौसेना, थलसेना या वायुसेना के सदस्य, जो ड्यूटी पर भारत में प्रवेश करते हैं या देश से बाहर जाते हैं , उन्हें पासपोर्ट या वीजा रखने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके अलावा, ऐसे सैनिकों के परिवार के सदस्यों को, जब वे इस तरह के व्यक्ति के साथ सरकारी वाहन में जाते हैं, उन्हें भी पासपोर्ट या वीजा रखने की आवश्यकता नहीं होगी.
गृह मंत्रालय ने कहा, ‘‘भारत में प्रवेश करने, ठहरने और बाहर जाने के लिए वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेज और वैध वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि कोई भारतीय नागरिक नेपाल या भूटान की सीमा से सड़क या हवाई मार्ग के जरिये भारत में प्रवेश करता है, या कोई नेपाली या भूटानी नागरिक नेपाल या भूटान की सीमा से सड़क या हवाई मार्ग द्वारा भारत में प्रवेश करता है, या उसके पास वैध पासपोर्ट है और वह नेपाल या भूटान के अलावा किसी अन्य स्थान से भारत में प्रवेश करता है या भारत से बाहर जाता है.’’
मंत्रालय ने कहा, ‘‘लेकिन यह छूट चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान से यात्रा करने वालों पर लागू नहीं होगी.’’

