Friday, June 20, 2025
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एक्सपायरी राशन बांटने पर किराना स्टोर स्वामी पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

एफएनएन, खटीमा: बाढ़ पीड़ितों को एक्सपायरी डेट का राशन बांटने के मामले में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी धर्मेंद्र सिंह धामी द्वारा दी गयी तहरीर पर पुलिस ने ठेकेदार और किराना स्टोर स्वामी पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है।ठेकेदार और दुकानदार पर कार्यवाही शुरू कर दी है।

खटीमा पुलिस ने बाढ़ आपदा के दौरान पीड़ितपरिवारों को राशन किट में एक्सपायरी सामान वितरित किए जाने के मामले में ठेकेदार एवं दुकानदार के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देश पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी धर्मेंद्र सिंह धामी ने गुरुवार को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बाढ़ आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी जिलाधिकारी के आदेश पर चार जुलाई को नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई थी।

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नीलामी में आरिफ इंटर प्राइजेज खटीमा की ओर से न्यूनतम कोटेशन पर उनके पक्ष में स्वीकृत की गई।इसके तहत 4 जुलाई को राशन किट उपलब्ध कराए जाने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी थी। इसका ठेका आरिफ इंटरप्राइजेज के नाम से निर्गत हुआ था।

इसके बाद सात व आठ जुलाई को हुई अतिवृष्टि में पीडित परिवारों को राशन किट तैयार किए जाने के लिए आरिफ इंटरप्राइजेज को निर्देशित किया गया। इसके बाद राशन उपलब्ध कराने का ठेका आरिफ इंटरप्राइजेज एवं मेलाघाट रोड पर राजीव नगर स्थित राम-राम किराना स्टोर के स्वामी शंकर लाल गुप्ता को दिया गया था।

इस बाबत जानकारी लेने पर ठेकेदार ने बताया कि उक्त खाद्य तेल राम राम किराना स्टोर की ओर से उपलब्ध कराया गया।बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराई जा रही राशन किटों में एक्सपायरी डेट वाला खाद्य तेल पाया गया। जानकारी करने पर ठेकेदार ने बताया कि एक्सपायरी डेट का सामान राम-राम किराना स्टोर द्वारा उपलब्ध कराया गया।

मामले में पुलिस ने आरिफ इंटरप्राइजेज के मालिक आरिफ एवं राम राम किराना स्टोर के स्वामी राजीव नगर निवासी शंकर लाल गुप्ता के विरुद्ध आपदा प्रबधन अधिनियम व खाघ सुरक्षा अधिनियम के तहत धारा 53 एवं बीएनएस की धारा 275 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल प्रकाश दानू ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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