एफएनएन, देहरादून : समाज कल्याण विभाग में हुए करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपित चम्पावत के सहायक समाज कल्याण अधिकारी गोपाल सिंह राणा के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। पुलिस की जांच में छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद शासन ने राणा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मालूम हो कि अनुचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दी जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति के वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। ऐसे संस्थानों के नाम पर भी छात्रवृत्ति बांट दी गई, जो धरातल पर थे ही नहीं। यही नहीं, प्रदेश से बाहर के संस्थानों को भी छात्रवृत्ति वितरण के लिए चेक जारी किए गए। मामला तब खुला, जब कैग ने इस पर सवाल उठाए। मामले के तूल पकड़ने पर सरकार ने छात्रवृत्ति घोटाले की एसआइटी जांच का निर्णय लिया, जो अभी चल रही है। इसके साथ ही विभिन्न जिलों में इस प्रकरण में दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब तक करीब एक दर्जन विभागीय अधिकारियों के साथ ही तमाम संस्थानों के संचालकों की गिरफ्तार हो चुकी है। इस बीच गत 11 दिसंबर को शासन ने इस प्रकरण में घिरे समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक जगमोहन सिंह कफोला को कारण बताओ नोटिस भेजा। कफोला पर नैनीताल के समाज कल्याण अधिकारी पद पर रहते हुए छात्रवृत्ति वितरण में वित्तीय अनियमितता का आरोप है। अब विभाग के एक और अधिकारी पर शिंकजा कसा गया है। शासन ने चम्पावत के सहायक समाज कल्याण अधिकारी गोपाल सिंह राणा के खिलाफ भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति देते हुए इस संबंध में चम्पावत के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है। जानकारी के अनुसार चम्पावत के पुलिस अधीक्षक ने दो नवंबर को शासन को पत्र भेजा था, जिसमें राणा के खिलाफ छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के मद्देनजर मुकदमा चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था।