Sunday, March 29, 2026
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शादी के 3 महीने बाद पति ने गला घोंटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने ठहराया दोषी

एफएनएन, चंपावत: पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया है और फैसले को सुरक्षित रखा है. आरोपी पति के खिलाफ कोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा.

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वहीं, मामले में मृतिका की सास को बरी किया गया है. बताया जा रहा है कि पति ने विवाह के तीन माह बाद 6 जून को पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. हत्यारोपी पति निर्वाचन विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत था.

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