Saturday, March 15, 2025
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज कीं भाजपा विधायकों के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाएं

  • विधानसभा चुनाव 2017 में ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का मामला, फैसले से कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका

एफएनएन, नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीनों में हुई कथित गड़बड़ी के मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने पांच चुनाव याचिकाओं को वेरिफाइएड नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया है। 14 अक्टूबर को इन याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट के फैसले से ईवीएम को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठाती रही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है जबकि भाजपा को विपक्ष पर हमलावर होने का मौका मिल गया है।

कांग्रेस के पांच पराजित प्रत्याशियों ने दायर की थीं याचिकाएं

मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने यह महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया। कांग्रेस के पराजित उम्मीदवारों नवप्रभात, विक्रम सिंह नेगी, राजकुमार, अम्बरीष कुमार, गोदावरी थापली ने बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशियों मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास, आदेश कुमार चौहान, गणेश जोशी व अन्य के निवार्चन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली पांच अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।

भाजपा पर लगाया था ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का इल्जाम

याचिका में इन सबने चुनाव आयोग और सरकार पर आरोप लगाया था कि इन भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की है, लिहाजा इनके निवार्चन को निरस्त किया जाय, जबकि जीते हुए प्रत्याशियों की तरफ से कहा गया था कि ये याचिकाएं आधारहीन हैं। ईवीएम मशीनों में किसी भी तरह की गड़बड़ी नही हुई है। याचिकाकर्ता गड़बड़ी का एक भी सबूत पेश करने में भी विफल रहे। लिहाजा सभी याचिकाएं निरस्त किए जाने योग्य हैं। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुनने के बाद अब इन पांचों याचिकाओं को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है।

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